1.योजना का नाम. सौर ऊर्जा सहायता योजना
2. योजना का उद्देश्य.
योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत
लाभार्थियों श्रमिकों एवं उनके परिवार की उर्जा प्रकाश आवश्यकता पूर्ण करना है इससे
ना केवल उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी बल्कि उनके आश्रित बच्चों के अध्ययन
में सहायता मिलेगी तथा आश्रित एवं परिवार के जीवन स्तर का भी उन्हें न होगा
वर्तमान में पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन से पांव पर हो रहे प्रभाव पर चिंता व्यक्त है
अतः ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम किए जाने के लिए लगातार बल दिया जा
रहा है इस योजना में क्रियान्वयन से ना केवल श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन होगा
अपितु वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन शुन्य होगा जिससे सामान्य
जन में इस प्रकार के सकारात्मक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा
3. पात्रता.
इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिक पात्र होंगे जो
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों के
रूप में पंजीकृत हैं एवं उनका अंशदान अधिकतम जमा हो पंजीकृत श्रमिक
श्रमिकों को किसी अन्य योजना के अंतर्गत सोलर लाइट लालटेन का लाभ प्रदान
किया गया हो तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे जिन आवेदकों के बच्चे
कक्षा 9-12 के मध्य अध्धयनरत हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
4. हीत लाभ.
पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक जो अधिनियम के अंतर्गत होते हैं को
सोलर लाइट प्रदान करने हेतु नोएडा उत्तर प्रदेश को बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत
अनुदान के रूप में एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा उन्हें पंजीकृत
निर्माण श्रमिकों को अच्छी गुणवत्ता की सोलर लाइट लालटेन एलईडी उपलब्ध
कराई जाएगी जिससे सूची क्षेत्रीय में श्रम कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश नोएडा को
दी जाएगी योजना में निम्न प्रतिबंध लागू होंगे
1. सोलर लाइट लालटेन प्रदान करने हेतु निर्माण श्रमिक को किसी भी धनराशि
का भुगतान नहीं किया जाएगा समस्त भुगतान नोएडा उत्तर प्रदेश को किया
जाएगा.
२. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सोलर लाइट लालटेन संपूर्ण जीवन काल में केवल एक
बार दी जाएगी यदि पति और पत्नी दोनों निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो
सोलर लाइट लालटेन अनुदान योजना का लाभ उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही अन्य होगा.
३. सोलर लाइट लालटेन में यदि कोई कमी अथवा खराबी आती है तो इस हेतु लाभार्थी
सीधे नोएडा उत्तर प्रदेश से संपर्क करेगा सोलर लाइट के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी
संबंधित लाभार्थी की होगी वनरक्षक का समस्त वला भारती को स्वयं देना होगा उत्तर
प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा.
४. सर्विस चार्ज का भुगतान लाभार्थी श्रमिक को सीधे लेना होगा
5. आवेदन प्रक्रिया .
आधिकारिक वेबसाइट.... Click Here www.uplmis.in
पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा निकटतम श्रम कार्यालय अथवा संबंधित
तहसील कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय अथवा निकटतम विकास खंड कार्यालय खंड
विकास अधिकारी एवं किसी भी पंजीकृत कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो
प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा
प्राप्ति तिथि अंकित करने हेतु प्राप्ति रसीद दी जाएगी.
आवेदन पत्र के साथ संबंधित श्रमिक द्वारा लाभार्थी श्रमिक के पंजीयन की प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
निर्माण श्रमिक योजना में लाभ लेने हेतु अधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश श्रमिक
कर्मकार कल्याण बोर्ड यूपीबीओसीडब्ल्यू
पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है याद निकटतम सीएससी केंद्र पर जाकर
अपना आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है
आवश्यक अभिलेख ……………………



