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Old Age Pension (Samaj Kalyan Vibhag), Govt. Of Uttar Pradesh वृद्धावस्था पेंशन (समाज कल्याण विभाग उ.प्र.), उत्तर प्रदेश सरकार

Old Age Pension (Samaj Kalyan Vibhag), 

Govt. Of Uttar Pradesh

वृद्धावस्था पेंशन (समाज कल्याण विभाग उ.प्र.), 

उत्तर प्रदेश सरकार

वृद्धा पेंशन के विषय में नमस्कार दोस्तों स्वागत है

आपका हमारे इस ब्लॉग पर

दोस्तों आज हम आपको वृद्धा पेंशन योजना के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों

यदि आप वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जैसे पेंशन या

सामाजिक पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग के

माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी एवं कैसे उनका आवेदन

करना है देख सकते हैं दोस्तों यदि आप वीडियो के माध्यम से

देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल सीएससी

पर देख सकते हैं जहां पर आपको वीडियो के माध्यम से

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया गया है


 योजना के बारे में

 वृद्धा पेंशन योजना के विषय में

1. ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो

तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो और

उनकी वार्षिक आय अधिकतम ₹46080 तथा शहरी क्षेत्र

के लिए ₹56460 तक हो योजना के अंतर्गत पात्रता की

श्रेणी में आते हैं और यदि आपका आय प्रमाण पत्र इससे

अधिक का है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे


2.योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को

₹500  ₹300 राज्य सरकार एवं ₹200 केंद्र सरकार एवं 80 वर्ष

या उससे अधिक आयु के बाद आवेदक को रुपया 500 सत प्रतिशत

केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है 


3.आवेदक द्वारा दी गई  http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल

पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था है


4.आवेदन हेतु आवेदन की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जन्मतिथि

आयु प्रमाण पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड

वोटर आईडी कार्ड बैंक पासबुक की छाया प्रति आय प्रमाण पत्र

एवं अन्य जानकारी भरना अनिवार्य है 


5. आवेदन द्वारा भरे गए फॉर्म में आवेदक की फोटो का साइज

20 केवी से ज्यादा ना हो तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र

पीडीएफ में 200 केवी से ज्यादा ना हो



6.सत्यापन हेतु B.D.O. /S.D.M के पास आवेदन सत्यापन हेतु
सत्यापित करवाएं तत्पश्चात समाज कल्याण अधिकारी के पास
स्वीकृति होने के पश्चात PFMSमैं खाता का सत्यापन तत्पश्चात
पुनः समाज कल्याण अधिकारी द्वारा खाते का सत्यापन या
PFMS द्वारा सत्यापन संपूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद अब
आपके खाते में पेंशन की राशि हस्तांतरित की जाएगी









7. योजना में क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से

योजना के अंतर्गत अच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक

वर्ष में  माह मई एवं जून में कराया जाता है सत्यापन उपरांत

चिन्हित मित्र एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके

स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है


 आवेदन का प्रारूप




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