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Uttar Pradesh State Social Board |
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प्रदेश में स्थापित जनसेवा केंद्रों
के माध्यम से e-district पोर्टल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य
सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे
ब्लॉक SKILLCSC.ONLINE पर आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर
आए हैं जानकारी यहां है आपको अवगत कराना है कि राज्य सामाजिक
सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम कारों के ऑनलाइन
पंजीकरण हेतु पोर्टल (www.upssb.in )का विकास किया गया
है जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 9 जून 2021 को कर दिया गया है
साथ ही श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रदेश में स्थापित
जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी कराया जाना है इस संबंध में शासन स्तर पर
निर्देश हुआ है कि यह संबंधी विचारों प्रांत यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर
प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की निम्न सेवाओं को ई डिस्टिक पोर्टल के
माध्यम से समस्त जनसेवा केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराया जाए 1. श्रमिक पंजीकरण 2. श्रमिक अंशदान 3. योजना हेतु आवेदन अवगत कराना है कि जन सेवा केंद्र पर
आवेदक से उपरोक्त उल्लेखित युवाओं के प्रत्येक आवेदन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक
विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 19/20201085/78-2-2020IT/2010 दिनांक 22
अक्टूबर 2020 में निहित नियमों
के अनुसार धनराशि रुपया ₹30 यूजर चार्ज लिया
जाएगा आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक
सुरक्षा बोर्ड में ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु प्रदेश के अपने निकटतम जन सेवा
केंद्र पर जाना होगा जन सेवा केंद्र संचालक e-district पोर्टल पर लॉगिन
करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर संबंधित एवं एवं आवश्यक संगठनों को अपलोड करेगा
आवेदन भरने के बाद ₹60
का भुगतान ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन चालान
के माध्यम से किया जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण होने के उपरांत जन सेवा केंद्र
संचालक द्वारा पार्वती रसीद आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी तत्पश्चात प्रस्तर में
3 में उल्लेखित यूजर चार्ज के अतिरिक्त
जन सेवा केंद्र को संचालक को लिया किया जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा
बोर्ड की चयनित सेवाओं को ई डिस्टिक पोर्टल से इंटीग्रेट करने के लिए NIC/SIST तकनीकी टीम से समय स्थापित किए जाने हेतु श्री शमीम अख्तर उप श्रम
आयुक्त उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लखनऊ को विभागीय नोडल अधिकारी नामित
किया गया है ई डिस्टिक पोर्टल से इंटीग्रेशन के पश्चात सभी संबंधित स्टेट फोल्डर
द्वारा पायलट आधार पर state-run की कार्रवाई की
जाएगी ताकि go-live के उपरांत सेवाओं को प्रदान करने में
किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े प्रदेश में स्थापित सभी जन सेवा
केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं का प्रदान किए जाने
हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही यथा इंटीग्रेशन प्रशिक्षण संबंधित सामग्री इत्यादि
पूर्ण कर ली गई है यह सुनिश्चित कर लिया जाए भविष्य में यदि
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसेवा केंद्रों पर लिए
जाने वाली यूजर चार्ज के संबंध में कोई संशोधन किया जाता है तब नवीन शासनादेश की
शर्तें लागू होंगी |
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